नाबालिग से दुष्कर्म, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप, पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज, आरोपी गया जेल

नाबालिग से दुष्कर्म, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप, पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज, आरोपी गया जेल

✍️ख़ुफ़िया
रिपोर्टर
राजनांदगांव / छत्तीसगढ़ : राजनांदगाव जिला अंतर्गत डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म , मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है।पुलिस द्वारा आरोपी युवक को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।

पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता की पहचान फरवरी 2026 में एक पारिवारिक शादी समारोह के दौरान जुनवानी, खैरागढ़ निवासी पवन वर्मा से हुई थी। इसके बाद आरोपी मोबाइल फोन के माध्यम से उससे बातचीत करने लगा और प्रेम संबंध के साथ शादी का झांसा देने लगा। पीड़िता ने कम उम्र होने के कारण शादी से इनकार किया, तो आरोपी द्वारा उसे और उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

पीड़िता द्वारा की गई शिकायत के अनुसार 10 जून 2026 को आरोपी पीड़िता को अपने घर जुनवानी ले गया, जहां परिजनों के सामने उसकी उम्र 18 वर्ष बताकर शादी कर ली। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया और पाइप से मारपीट कर उसे चोट पहुंचाई।

बार बार प्रताड़ना और शोषण से तंग आकर पीड़िता ने अपने माता-पिता को पूरी घटना की जानकारी दी और 27 अक्टूबर को थाना डोंगरगढ़ पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी पवन वर्मा, पिता नंदलाल वर्मा, उम्र 20 वर्ष, निवासी जुनवानी, खैरागढ़, जिला केसीजी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 87, 64(2)(m), 351(3), 115(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी डोंगरगढ़ केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रामेश्वर प्रसाद देशमुख के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी की पतासाजी की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे 28 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

टीप : उक्त समाचार में मामले में लगाए गए सारे आरोप पीड़िता की शिकायत एवं पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित हैं। इनकी अंतिम पुष्टि न्यायालय के फैसले से ही हो पायेगी।
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