बालोद : अवैध शराब विक्रेता त्रिलोक को पुलिस ने सातवीं बार अवैध शराब की तस्करी करते पकड़ा, आदतन अपराधी है त्रिलोक गौतम, अब तक आठ अपराधिक प्रकरण हो चुके दर्ज

बालोद : अवैध शराब विक्रेता त्रिलोक को पुलिस ने सातवीं बार अवैध शराब की तस्करी करते पकड़ा
आदतन अपराधी है त्रिलोक गौतम, अब तक आठ अपराधिक प्रकरण हो चुके दर्ज

✍️ख़ुफ़िया
रिपोर्टर

बालोद / छत्तीसगढ़ : बालोद पुलिस ने आदतन अपराधी को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है आरोपी के कब्जे से 50 पौवा देशी प्लेन शराब (कुल 9 बल्क लीटर) एवं घटना में प्रयुक्त डिस्कवर मोटरसाइकिल सहित कुल ₹19,000 की संपत्ति जप्त की गई है ।

इस संबंध में पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी थाना बालोद का गुण्डा-बदमाश है, जिसके विरुद्ध पूर्व में आबकारी एवं अन्य अपराधों के कई प्रकरण दर्ज है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु विशेष टीम गठित की गई।
इसी क्रम में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल क्रमांक CG 07 LY 9913 से अवैध रूप से शराब बिक्री हेतु बालोद से तरौद की ओर जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने बालोद-लोहारा मार्ग पर रेलवे कॉलोनी जाने वाले मोड़ के पास घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ा।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से सफेद प्लास्टिक बोरी में रखे 50 पौवा यूनिक देशी प्लेन मदिरा, प्रत्येक पौवा 180 एमएल, कुल 9 बल्क लीटर, कीमत ₹4,000 बरामद किए गए। शराब परिवहन में प्रयुक्त डिस्कवर मोटरसाइकिल क्रमांक CG 07 LY 9913, अनुमानित कीमत ₹15,000 भी जप्त की गई। इस प्रकार कुल जप्त संपत्ति की कीमत ₹19,000 है।
आरोपी की पहचान त्रिलोक गौतम पिता स्व. विदेशी राम गौतम, उम्र 59 वर्ष, निवासी मालीघोरी (दुधली), थाना एवं जिला बालोद (छ.ग.) के रूप में हुई। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर दिनांक 04.11.2026 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

पुलिस के बताये अनुसार आरोपी त्रिलोक गौतम थाना बालोद का गुण्डा-बदमाश है। उसके विरुद्ध पूर्व में बहुत से अपराधिक प्रकरण दर्ज है 2019 से लेकर 2025 तक आरोपी पर कुल छः प्रकरण धारा 34(1)(क ) आबकारी एक्ट के है इसके अलावा 2025 में आरोपी धारा 296,115(2),351(3), 3(5) बी एन एस के तहत अपराध दर्ज है। अब पुनः धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस तरह आरोपी पर कुल आठ अपराधिक मामले दर्ज हो चुके है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उक्त कार्यवाही में निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, प्रधान आरक्षक हरिशचंद्र सिन्हा, आरक्षक संजय सोनी, आरक्षक चुलेन्द्र कुर्रे, आरक्षक बनवाली साहू, आरक्षक नागेश साहू एवं आरक्षक जितेन्द्र सिन्हा का विशेष एवं सराहनीय योगदान रहा है।
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